कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जो 2014 में शुरू की गई योजना के अनुसार पात्र दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप बांटने के लिए समय पर निर्देश देने की मांग कर रही थी।
चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस एस। विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने यह आदेश शहर के एक वकील, उमापति एस। की याचिका पर दिया।
आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने हर साल बात करने वाले लैपटॉप के वितरण के लिए न केवल बजटीय आवंटन कम किया है, बल्कि समयबद्ध तरीके से लैपटॉप वितरित करने में भी विफल रही है।
याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि बजटीय आवंटन करने के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पात्र छात्रों को कोई लैपटॉप नहीं दिया गया है।
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सुरेश नंबथ